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जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को श्रीनगर जाने की इजाजत मिली

सुप्रीम कोर्ट ने  एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा अपनी  मां से मुलाकात कर सकती हैं।  उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि इल्तिजा पसंदीदा तारीख अधिकारियों को बताएं और उस दिन श्रीनगर जाकर अपनी माँ महबूबा मुफ्ती  से मिले  । हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि वह शहर में स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकेंगी।

मोदी सरकार के द्वारा 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के दौरान तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला समेत कई कश्मीरी नेताओं को एहतियातन नजरबंद कर दिया गया था।

महबूबा मुफ्ती की बेटी ने बुधवार को सुप्रीम काेर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि मां को हिरासत में लिया गया है।  उनसे एक महीने से मुलाकात नहीं हुई है। मुझे उनके स्वास्थ्य की चिंता है अधिकारियों को मुलाकात की अनुमति देने का निर्देश दिया जाए।

इल्तिजा के वकील नित्या रामकृष्णन की दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि वह  चेन्नई में रह रही हैं। जहां तक श्रीनगर के अन्य हिस्सों में घूमने की बात है, इसके लिए उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि महबूबा की मां गुलशन आरा और बहन रूबैया सईद ने 29 अगस्त को उनसे मुलाकात की थी।

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