विदेश

अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीयों को वापस लौटने की नौबत

1 अक्टूबर से अमेरिका एक नया नियम अमल में लाने वाला है। इसके तहत अमेरिका सोमवार से उन विदेशियों को वापस भेजना शुरू कर देगा, जिनकी अमेरिका में रहने की वैध अवधि खत्म हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह अवधि वीजा बढ़ाने का आवेदन खारिज होने या स्थिति में बदलाव जैसे कारणों से खत्म हो सकती है।

दरअसल अप्रवासियों को वीजा देने वाली फेडरल एजेंसी यूएस सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज (एससीआईएस) के मुताबिक, हालांकि एच-1बी वीजा धारकों को राहत देते हुए फिलहाल इस नीति को रोजगार संबंधी आवेदनों, मानवीय आवेदनों और याचिकाओं के संबंध में लागू नहीं किया जाएगा। नए नियम के तहत एजेंसी उन लोगों को पेश होने का नोटिस (एनटीए) जारी करेगी, जिनके वीजा बढ़ाने संबंधी या स्थिति में बदलाव किए जाने के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं।

हाल के महीनों में कुछ एच-1बी वीजाधारकों के वीजा की अवधि बढ़ाने के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। इनमें भारतीय नागरिकों की संख्या काफी है। इस नए नियम से अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर बड़ा असर होगा, लेकिन फिलहाल इस श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए एनटीए नहीं जारी किए जाएंगे। एससीआईएस ने कहा कि संघीय एजेंसी आपराधिक रिकॉर्ड, फर्जीवाड़े या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकने वाले संभावित व्यक्तियों के मामलों को प्राथमिकता देना जारी रखेगी।

आईटी कंपनियों को झटका

टीसीएस और इंफोसिस जैसी दिग्गज भारतीय आईटी कंपनियां एच-1बी वीजा के तहत भारतीय पेशेवरों को अमेरिका भेजती हैं। नया नियम लागू होने पर ऐसे कुछ पेशेवरों को दिक्कत हो सकती है क्योंकि इनमें से सभी की वीजा अवधि नहीं बढ़ाई गई है।

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