बिहार

बंगला विवाद में तेजस्‍वी यादव को हाईकोर्ट का झटका, अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उपमुख्‍यमंत्री तेजस्वी यादव के विवादित बंगले को लेकर पटना हाईकोर्ट सोमवार का फैसला आ गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में तेजस्‍वी को बंगला खाली कराने का आदेश दिया है। पटना के देश रत्न मार्ग स्थित बंगला नंबर 5 से संबंधित यह मुकदमा चीफ जस्टिस एपी शाही की बेंच में थी। इसके बाद अब तेजस्‍वी यादव सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।


यह है मामला 
विदित हो कि यह बंगला उपमुख्‍यमंत्री के लिए आवंटित है। महागठबंधन की सरकार में उपमुख्‍यमंत्री रहते तेजस्‍वी यादव इस बंगले में रहते थे। लेकिन सरकार गिरने के बाद उन्‍होंने बंगला खाली नहीं किया है। इस बीच सरकार ने बंगला वर्तमान उपमुख्‍यमंत्री सुशील मोदी को आवंटित कर दिया है। बंगला को खाली नहीं करने को लेकर तेजस्‍वी की याचिका हाईकोर्ट के सिंगल बेंच से पहले ही खारिज की जा चुकी है। इसके बाद तेजस्‍वी ने सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी, जिसपर सोमवार को फैसला आया।

सुशील मोदी को अलॉट है बंगला
इस बंगले को उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के नाम से अलॉट किया गया है। लेकिन तेजस्‍वी यादव इसे खाली नहीं कर रहे हैं। फिलहाल सुशील मोदी नेता प्रतिपक्ष तेजस्‍वी यादव के नाम से अलॉट 1, पोलो रोड के बंगले में रह रहे हैं।

अभी सुलझता नहीं दिख रहा विवाद 
माना जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद फिलहाल यह मामला सुलझता नहीं दिख रहा। फैसला विपक्ष में जाने के बाद तेजस्‍वी यादव सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राजद प्रवक्‍ता मृत्‍युंजय तिवारी ने पहले ही कहा था कि उन्‍हें कोर्टपर भरोसा है, लेकिन उनके लिए आगे के दरवाजे भी खुले हैं।

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