बिहार

ब्रजेश को भेजो पटियाला जेल, SC का आदेश, पूछा- मंजू वर्मा क्यों नहीं हुई गिरफ्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर यौन उत्पीड़न कांड के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर को बिहार के भागलपुर जेल से पंजाब के पटियाला स्थित हाई सिक्यूरिटी जेल में भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि मंजू वर्मा को अबतक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?   

ब्रजेश ठाकुर को पटियाला जेल भेजने का आदेश

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामले की आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पटियाला के जेल में भेजने का आदेश देते हुए कहा कि अब इससे जांच प्रभावित नहीं होगी।

कोर्ट ने इस मामले की जांच रिपोर्ट को देखकर हैरानी जतायी, जिसमें ये कहा गया है कि बालिका गृह में रह रहीं लड़कियों को नशे का इंजेक्शन दिया जाता था और बेहोशी की हालत में उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था।कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि ये सब क्या हो रहा है?

यही नहीं कोर्ट ने सीबीआइ की सुस्ती पर नाराजगी जतायी और साथ ही इस मामले में कोर्ट ने सीबीआइ से अबतक की जांच टीम की पूरी सूची मांगी है। बुधवार को फिर इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी।

मंजू वर्मा को अबतक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया

कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि मंजू वर्मा को अबतक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? क्या वह बिहार की कैबिनेट मंत्री थी इसीलिए, लेकिन वह कानून से ऊपर तो नहीं। ये पूरा मामला संदिग्ध है और बेहद ही खौफनाक है। कोर्ट की फटकार पर बेगूसराय एसपी ने कहा कि मंजू वर्मा की संलिप्तता की अभी जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में बेगूसराय पुलिस अपनी बात रखेगी।

भागलपुर जेल में बंद है ब्रजेश ठाकुर 

बता दें कि मामले का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर अभी भागलपुर केंद्रीय कारा में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि ब्रजेश ठाकुर प्रभावशाली व्यक्ति है और बिहार के जेल में रहते हुए केस की जांच को प्रभावित कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले गुरुवार को यौन उत्पीड़न कांड की जांच कर रही सीबीआइ की प्रगति रिपोर्ट देखकर कहा था कि पूरा ब्योरा डरावना और हैरान करने वाला है। इसके साथ ही कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों ना आपको बिहार से बाहर के जेल में भेजा जाए। 

गुरुवार को  सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सीबीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजेश ठाकुर के पास जेल में मोबाइल फोन बरामद हुआ था। वह प्रभावशाली व्यक्ति है, मामले की जांच प्रभावित कर सकता है तो एेसे में उसे बिहार की जेल में रखना ठीक नहीं होगा। कोर्ट ने इस मामले पर आज सुनवाई करते हुए ब्रजेश ठाकुर को पंजाब के पटियाला जेल में भेजने का आदेश दिया है। 

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