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राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत, राबड़ी ने कही थी ये बात

पटना,  राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। रांची हाईकोर्ट से चारा घोटाला मामले में देवघर कोषागार मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। हाफ कस्टडी में ही लालू को बेल मिली है, लेकिन फिलहाल लालू यादव जेल में ही रहेंगे। दुमका औऱ चाईबासा कोषागार मामले में वो सजायाफ्ता ही रहेंगे। 50-50 हजार के दो मुचलके पर लालू को जमानत मिली है।

वहीं लालू के अधिवक्‍ता प्रभात कुमार ने उम्मीद जतायी है कि इसके बाद उन दोनों मामलों में भी जमानत याचिका दायर करेंगे। रांची हाईकोर्ट में न्यायाधीश अपरेश कुमार की अदालत ने आज लालू को जमानत दी है। कहा गया है कि लालू को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। लालू के अधिवक्‍ता का कहना है कि लालू का पासपोर्ट पहले ही एक्सपायर हो चुका है।

राजद नेताओं के बीच खुशी का माहौल

लालू यादव को जमानत मिलने से बिहार में राजद नेताओं में काफी उत्साह और खुशी देखी जा रही है। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा था औऱ बाकी मामलों में भी लालू यादव जी को न्याय मिलेगा। इसके साथ ही जीतनराम मांझी ने भी कहा कि लालू गरीब जनता की आवाज हैं, लालू जी जल्दही जेल से बाहर आएंगे।

भाजपा ने कसा तंज

लालू को बेल मिलने पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव अभी जेल से नहीं निकलेंगे। अब तो उनके परिवार के अन्य लोग भी जेल जाएंगे। भाजपा नेता नितिन नवीन और नीरज बबलू ने ये बातें कहीं

राबड़ी ने कहा था-कोर्ट पर है पूरा भरोसा

राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर रांची हाईकोर्ट में सुनवाई मिलने पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा था कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और लालू जी को जरूर न्याय मिलेगा।

मालूम हो कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले 5 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में डिफेंस की तरफ से दायर याचिक पर सीबीआई ने सवाल उठाए थे, जिस पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने 12 जुलाई का समय दिया था। जिसमें उन्हें बेल मिली है।

लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार के मुताबिक 25 महीने से ज्यादा का वक्त लालू प्रसाद यादव कैद में गुजार चुके हैं और इसी को आधार बनाकर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। गौरतलब है कि चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 हजार की अवैध निकासी का मामला है, जिसमें 23 दिसंबर 2017 को लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी।

 

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