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अब मद्रास के हाई कोर्ट का कहना है की बिना शादी किये लड़के लडकियों का होटल में रुकना गलत नही है !

इस साल जून में पुलिस और राजस्व टीम के छापे में इस अपार्टमेंट में एक कमरे में ठहरे व्यक्ति के पास से शराब की बोतल मिली थी। जबकि, एक दूसरे कमरे में अविवाहित जोड़ा ठहरा था। यह अपार्टमेंट गुरुग्राम की एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी का है।

रूम लेते समय गैर-शादीशुदा जोड़े का 18 साल से अधिक का होना जरूरी है, तभी आप चेक-इन कर सकेंगे। उम्र सीमा अलग-अलग होटल के हिसाब से बदल भी सकती है। होटल में कमरा लेते समय आपके पास वैध पहचान पत्र (आईडी) प्रूफ (दोनों लोगों के पास) भी होने चाहिए।

जस्टिस एमएस रमेश ने हाल के अपने फैसले में कहा है कि बालिग अविवाहित युवक-युवतियों के होटल के कमरे में एक साथ ठहरने पर किसी तरह की कानूनी रोक नहीं है। हाई कोर्ट ने यह फैसला कोयंबटूर के एक अपार्टमेंट की सील खोलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया।

 

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