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त्रुटिपूर्ण बिल से बचने के लिए योजनान्तर्गत सम्पूर्ण प्रक्रिया होगी आॅनलाइन

प्रदेश सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल0एम0वी0-2 (वाणिज्यिक), एल0एम0वी0-4बी (निजी संस्थान) एवं एल0एम0वी0-6 (औद्योगिक) श्रेणी के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत बकाये में राहत देने के लिए 15 दिसंबर 2020 से कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना लागू की है।

इस योजना के तहत इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को नवंबर 2020 तक के विद्युत बकाये पर लगे अधिभार (ब्याज) पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण करा सकते हैं और इस श्रेणी के सभी उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान अधिकतम 28 फरवरी, 2021 तक कर सकते हैं।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर में इस श्रेणी के 6.68 लाख उपभोक्ता है, लेकिन अभी तक इस योजना का लाभ लेने के लिए मात्र 113226 उपभोक्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है,

जो कि संपूर्ण बकायेदारों का मात्र 21 प्रतिशत है। इन पंजीकृत उपभोक्ताओं में से 51534 ने अपना बिजली बिल जमा कर दिया है, जिससे विभाग को 154.66 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।

उन्होंने बताया कि पंजीकृत उपभोक्ताओं में से मध्यांचल के 34059, पूर्वांचल के 32964, पश्चिमांचल के 24129, दक्षिणांचल के 20625 तथा केस्को के 1449 उपभोक्ताओं ने अपना बिल जमा कर दिया है। इसमें मध्यांचल को 39.57 करोड़, पूर्वांचल से 53.59 करोड़, पश्चिमांचल से 28.22 करोड़, दक्षिणांचल से 29.06 करोड़ तथा केस्को से 4.22 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

ऊर्जा मंत्री ने कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए योजना का लाभ उपभोक्ताओं तक ले जाने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए ह। उन्होंने बताया कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाइट ूूूण्नचमदमतहलण्पद पर जाकर उपभोक्ता घर बैठे भी सरचार्ज माफी के लिए पंजीकरण कर सकता है।

इसके अतिरिक्त खण्ड एवं उपखण्ड कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों पर जाकर भी ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है। साथ ही उपभोक्ता 1912 पर भी काल कर सहायता ले सकता है।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय नवंबर 2020 तक के मूल धनराशि अधिभार सहित का 30 प्रतिशत वर्तमान देय के साथ जमा करना होगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ता समस्त विवरण के साथ पंजीकरण हेतु धनराशि, मूल बिल, सरचार्ज में छूट, भुगतान की स्थिति तथा संशोधित बिल देख सकते हैं।

ऊर्जा मंत्री ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन श्री अरविन्द कुमार को निर्देशित किया है कि कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत सम्पूर्ण प्रक्रिया आॅनलाइन की जायेगी, जिससे भविष्य में त्रुटिपूर्ण बिल निर्गत न हो सके।

योजना का लाभ उपभोक्ताओं को मिले, इसके लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाए। योजना की प्रगति पर प्रतिदिन समीक्षा की जाए।उपभोक्ताओं का पंजीकरण एवं बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैंपों का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए।

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