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दिल्ली में एक और बाबा गिरफ्तार, बीमार बच्ची का किया शोषण

वीरेंद्र देव दीक्षित और दाती महाराज के बाद दिल्ली के  एक और बाबा पर छेड़छाड़ जैसा संगीन आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस ने 42 वर्षीय इस स्वघोषित धर्मगुरु को इसके दक्षिण दिल्ली स्थित आश्रम से एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया है।

डीसीपी (साउथ) विजय कुमार ने बताया कि आरोपी का नाम बाबा नब्बे भगत उर्फ नवाब सिंह है और वह भाटी खुर्द गांव का रहने वाला है। बाबा पिछले 10 सालों से अपना आश्रम चला रहा है। डीसीपी ने बताया, ‘पुलिस को 17 अगस्त को शिकायत मिली थी जिसके बाद बाबा की गिरफ्तारी की गई है।’

डीसीपी ने आगे बताया कि, ‘लड़की की मां ने डाक के जरिए पुलिस को बाबा के खिलाफ शिकायत भेजी थी। उसने खत में बताया है कि उसकी बेटी का बाबा ने शोषण किया।’ अपनी शिकायत में मां ने बताया कि उसकी बेटी बीमार थी तो वह 14 अगस्त को उसे बाबा के आश्रम में ले गई थी ताकि बच्ची को बाबा का आशीर्वाद मिल सके।

जब बाजार से लौटी मां तो देखा…

पीड़िता की मां की शिकायत में लिखी बातें बताते हुए एक पुलिस अफसर ने बताया, ‘जब पीड़िता की मां अपनी बेटी को लेकर बाबा नब्बे दास के आश्रम में पहुंची तो उसने मां को बाजार से कुछ सामान लाने भेजा और कहा कि बेटी को यहीं छोड़ जाए। जब वह लौटी तो हैरान रह गई कि उसकी बेटी बाबा की गोद में बैठी थी और वह कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छू रहा था।’

अफसर ने आगे बताया कि जब महिला बाबा पर चिल्लाई और बोला कि तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगी तो वह उसे अंजाम भुगतने की धमकी देने लगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसके बाद डरी हुई महिला अपने घर पहुंची और पुलिस को चिट्ठी लिखकर शिकायत भेजी। वो और उसका परिवार जल्द ही हरियाणा शिफ्ट हो गया।

पुलिस ने बताया कि महिला का खत मिलने के बाद एक टीम महिला के घर पर भेजी गई तो पता चला कि उसने घर बदल लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला के पड़ोसी या कोई भी उसका नया पता नहीं जानते थे। आखिरकार पुलिस ने महिला के एक रिश्तेदार को ढूंढ निकाला।

रिश्तेदार ने खोले परिवार के राज

अधिकारी ने आगे बताया कि उस रिश्तेदार ने उन्हें यह जानकारी दी कि अब पीड़िता का परिवार हरियाणा में रह रहा है। इसके बाद तुरंत पुलिस टीम हरियाणा भेजी गई और परिवार को कहा गया कि वह एक लिखित शिकायत दे।

पुलिस के अनुसार, 30 अगस्त को बाबा के नाम आईपीसी की धारा 354(शोषण) और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 8 के तहत फतेहपुर बेरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने ये भी बताया कि आरोपी बाबा को शनिवार को उसके घर से गिरफ्तार करने से पहले पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत बयान दर्ज कराया गया।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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