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मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए आदेश जारी

साकीनाका में हुए रेप और हत्या की घटना के बाद मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए आदेश जारी किए है.

पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले ने इसके लिए विभाग को 11 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी किया है. इसमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस गश्त प्रणाली, निगरानी और चौकसी पर विशेष जोर दिया गया है.

मुंबई के सभी थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी और विशेष गाइडलाइंस दी गई हैं जिसके तहत मुंबई में घूमने की जगह, धार्मिक स्थलों और सुनसान स्थानों पर क्यूआर कोड और सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए मुंबई महानगर पालिका वार्ड अधिकारी को पत्र लिखेंगे.

थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी यह भी है कि बीएमसी से बातकर शौचालयों में बिजली का इंतजाम कराएंगे. मुंबई पुलिस ट्रैफिक विभाग को सड़क किनारे पड़े लावारिस वाहन जब्त करने के निर्देश दिए गए है.

‘ऑपरेशन कवच’ के तहत सुरक्षा के 11 कदम तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए-

कंट्रोल रूम में महिला संबंधित कॉल आने पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए.
सूनसान और अंधकार वाली जगहों पर लगातार स्थानीय पुलिस व विशेष पुलिस टीम गस्त लगाएगी.
सूनसान जगहों पर बीएमसी की मदद से बिजली और सीसीटीवी का इंतजाम किया जाएगा.
सूनसान जगहों पर क्यूआर कोड सिस्टम लगाना, पुलिस निगरानी में होगी ऐसी जगह.
सार्वजनिक महिला शौचालयों में बिजली और परिसर में बिजली की व्यवस्था की जाएगी.
गश्त के दौरान संदिग्ध लोगों से तुरंत पूछताछ. उनकी पहचान पत्र की जांच की जाएगी.
रात्रि गश्त के दौरान महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी. जरूरतमंद महिलाओं को तत्काल मदद उपलब्ध कराया जाएगा.
नशेड़ियों के खिलाफ धड़पकड़ तेज की जाएगा.
सड़कों, सूनसान गलियों में पड़ी लावारिस वाहनों के चालकों की खोज/वाहनों की जब्ती के आदेश है
महिलाओं से जुड़े मामले के आरोपियों की लिस्ट बनाना और ट्रैक रखने का काम भी सौपा गया है
मुंबई के रेलवे स्टेशनों के बाहर रात 10 से सुबह 7 बजे तक मोबाइल पुलिस वैन की तैनाती होगी. इस दौरान आसपास के परिसर में उपस्थित अकेली महिला को देखकर डयूटी पर तैनात पुलिसकर्मी उस महिला से पूछताछ करेगी. संदिग्ध लगने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अगर वह जरूरतमंद होगी, तो तुरंत उसकी मदद की जाएगी. स्टेशन से घर तक जाने की भी व्यवस्था पुलिसकर्मी ही करेंगे. पुलिस उस महिला को जिस वाहन में बिठाकर घर भेजेगी, उसका का नंबर और चालक का नाम पुलिसकर्मी को रिकॉर्ड करना होगा.

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