सीधे बैंक अकाउंट में चाहिए Income Tax रिफंड, तो पहले कर लें ये काम

आयकर विभाग (Income Tax Department) अगले महीने से सिर्फ ई-रिफंड (E-refund) जारी करेगा। यह रिफंड सीधे टैक्सपेयर्स के बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसके लिए करदाताओं को अपने बैंक खाते को पैन कार्ड (PAN Card) से जोड़ना (Link) होगा। टैक्स विभाग ने अपने हालिया परामर्श में यह बात कही है।
विभाग ने कहा कि रिफंड बैंक खातों में भेजे जाएंगे क्योंकि आयकर विभाग 1 मार्च 2019 से केवल ई – रिफंड जारी करेगा। अपना रिफंड सीधे, आसान और सुरक्षित तरीके से प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते को अपने पैन से जोड़ें। बैंक खाता सेविंग, चालू, नकद या ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो सकता है।
अभी तक आयकर विभाग करदाताओं को रिफंड सीधे उनके बैंक खाते में या फिर चैक के माध्यम से देता था। टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग इन करके यह पता कर सकते हैं कि उनका बैंक खाता पैन से जुड़ा है या नहीं।
इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने अपने बैंक खाते को पैन से नहीं जोड़ा है, वे अपने पैन की जानकारी बैंक की शाखा को दें और आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर इसका सत्यापन करें।
इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वालों के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है और इसकी समयसीमा 31 मार्च है। आंकड़ों के मुताबिक इस महीने की शुरुआत तक आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ पैन संख्या जारी की है, जिसमें से 23 करोड़ आधार से जुड़ चुके हैं।