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मोदी सरकार ने दिल्लीवासियों को दी सीलिंग से बड़ी राहत…

दिल्ली में पिछले सात माह से लोकल शॉपिंग कांप्लेक्स (एलएससी) में चल रही सीलिंग की कार्रवाई से केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा प्रस्तावित मास्टर प्लान-2021 के संशोधनों को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। अब केंद्र सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र हलफनामा दाखिल करेगा। माना जा रहा है तब तक सीलिंग पर रोक लगी रहेगी। इतना ही नहीं संशोधन के दायरे में आने वाले गोदामों से भी सीलिंग की तलवार हट गई है।

सीलिंग की परेशानी को देखते हुए संशोधन की प्रक्रिया में कई पक्षों पर ध्यान दिया गया है। जनसुनवाई के बाद डीडीए की विशेष कमेटी और बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्तावित संशोधनों पर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने वरिष्ठ अफसरों व विशेषज्ञों से इस पर राय ली।

इसके बाद डीडीए द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दी गई। बता दें कि मंत्रलय ने सीलिंग से राहत देने के लिए फरवरी में आनन-फानन में ड्राफ्ट तैयार कर संशोधन की प्रक्रिया को एक सप्ताह में ही पूरा कर लिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने छह मार्च 2018 को आदेश जारी कर संशोधन पर रोक लगा दी थी। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को संशोधनों पर जनसुनवाई करने का आदेश दिया था। इसके बाद अब केंद्र सरकार ने डीडीए के प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए अधिसूचना जारी कर दी है।

जानें मास्टर प्लान के संसोधन के बारे में

1. शॉप कम रेजिडेंशियल मार्केट व लोकल शॉपिंग कांप्लेक्स में एफएआर 350 होगा। ऊपरी तल का कन्वर्जन शुल्क जमा कर इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा सकेगा।

2. दस साल तक कन्वर्जन शुल्क देना होगा, इसे न चुकाने पर इसका डेढ़ गुना जुर्माना देना होगा। बेसमेंट में हो सकेंगी व्यावसायिक गतिविधियां।

3. पार्किंग को बढ़ावा देने के लिए एक हजार वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर संपत्ति मालिक द्वारा पार्किग उपलब्ध कराने पर कन्वर्जन शुल्क में 50 फीसद की छूट दी जाएगी।

4 .गोदाम के लिए यातायात विभाग और अग्निशमन विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यहां पर वाहनों में माल रखने और उतारने की व्यवस्था परिसर में ही होनी चाहिए।

5. एक वर्ष के भीतर गोदाम को पास कराने के लिए नगर निगम द्वारा अनुमति लेनी होगी। निगम को बिना अनुमति के चलने वाले गोदामों को तुरंत बंद करना होगा।

6. रिहायशी इलाकों में स्थित भू-मिश्रित सड़कों पर शराब की दुकान, बार, डिस्को, पब व क्लब को अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. गैर प्रदूषण वाली सामग्री के भंडारण के लिए गोदाम समूहों को 30 मीटर चौड़ी सड़कों पर ही अनुमति दी जाएगी।

8. गांव में गैर जोखिम व गैर प्रदूषित सामग्री के लिए 300 वर्ग मीटर तक के गोदाम के लिए नौ मीटर चौड़ी सड़क और 300 वर्ग मीटर से अधिक के गोदाम के लिए 12 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए।

9. नई दिल्ली एवं सिविल लाइंस, हरित क्षेत्र, ओ जोन, जलाशय, नहरें, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षित व विरासत क्षेत्र, आरक्षित वन सहित सोसायटी और डीडीए फ्लैट में गोदाम समूह में नहीं खोले जा सकेंगे। 

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