उत्तर प्रदेश: अब सचिव भरेंगे गावों का बिजली बिल, लगेगी नई एलईडी लाइटें
गाव के सार्वजनिक स्थलों व मार्गो के किनारे अब मुफ्त में लाइट नहीं जलाई जा सकेगी। इसके लिए ग्राम पंचायत को बिजली विभाग से कनेक्शन लेना होगा और नियमित बिल का भुगतान करना होगा। यदि इसमें हीलाहवाली की गई तो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी (पंचायत सचिव) जिम्मेदार होंगे और संबंधित विभाग की ओर से उन पर कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने गावों के सार्वजनिक स्थलों को दूधिया रोशनी से जगमग करने की योजना बनाई है। इस क्रम में ग्राम पंचायतों को नई एलईडी लाइटें लगवाने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के तहत वार्षिक कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया है। लाइटें लगवाने का जिम्मा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति को सौंपा गया है। समिति ही गावों के सार्वजनिक स्थल और मार्ग प्रकाश की व्यवस्था की निगरानी करेगी। ग्राम पंचायत द्वारा नई लाइटें लगवाने का वार्षिक लक्ष्य तय किया जाएगा। इसके इतर पुरानी स्ट्रीट लाइटों को हटवाया जाएगा। लाइट जलाने के लिए ग्राम पंचायत के नाम से कनेक्शन लेना होगा। हर महीने बिजली का बिल पंचायत सचिव को जमा करेंगे। इसके लिए शासन ने उन्हें अधिकृत किया है।
पंचायतीराज व ग्राम्य विकास विभाग करेगा कार्रवाई:
गावों में तैनात पंचायत सचिवों की नियुक्ति ग्राम्य विकास व पंचायतीराज विभाग से हुई है। ऐसे में बिजली बिल जमा करने में लापरवाही सामने आने पर ग्राम विकास अधिकारी पर विकास व ग्राम पंचायत अधिकारी पर पंचायतीराज विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना है अफसर का?
जिला पंचायत राज अधिकारी प्रदीप कुमार का कहना है कि गावों में एलईडी लाइटें लगवाने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। बिजली कनेक्शन के बाद बिल का भुगतान नियमानुसार कराया जाएगा।