उत्तर प्रदेश

लखनऊ में साढ़े 15 हजार किसानों को मिलेगी पेंशन , इस नंबर पर लें जानकारी

किसानों को अब बुढ़ापे में पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एक छोटे से अंशदान से लघु व सीमांत किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ राजधानी में किया गया है। पहले चरण में 15,400 किसानों का पंजीकरण करके उन्हें पेंशन का कार्ड दिया जाएगा।

किसान की मृत्यु पर पत्नी को 50 फीसदी पेंशन दी जायेगी इस पेंशन स्कीम में अगर 60 वर्ष बाद पति की मौत हो जाती है तो पेंशन योजना का लाभ उसकी पत्नी को मिलेगा। पारिवारिक पेंशन के रूप में पत्नी को पेंशन की 50 फीसदी रकम हर माह मिलेगी।

55 से 200 रुपए तक का अंशदान योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के लघु व सीमांत किसान पात्र होंगे। किसानों को हर माह 55 से लेकर 200 रुपए तक अंशदान देना होगा। अगर 18 वर्ष की आयु का युवा किसान योजना के तहत आवेदन करता है तो उसके बैंक खाते से हर माह मात्र 55 रुपए काट लिया जायेगा। वहीं 40 वर्ष के किसान को हर माह 200 रुपए की किश्त देनी होगी। योजना के तहत जितनी किश्त किसान की होगी उतना ही पैसा केन्द्र सरकार भी जमा करेगी।

सीएससी पर होगा रजिस्ट्रेशन

योजना के तहत पात्र किसानों को पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए पहले सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण बस एक अगस्त को किसान का नाम खतौनी में कृषि भूमि दर्ज होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को आधार, बैंक पास बुक, खतौनी की कॉपी लानी होगी।

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