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बिहार में जल्द चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी लागू

बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है. अब राज्य के लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पुलिस थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. अब लोग घर बैठे चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे और इसकी डिजिटल कॉपी उन्हें घर बैठे मिल जाएगी.

मंगलवार को बिहार पुलिस मुख्यालय के आधुनिकीकरण विंग ने इस बात की जानकारी दी. गृह विभाग पिछले ढाई महीने से इस व्यवस्था पर काम कर रहा था जो सफल रहा.

एक नवंबर से पूरे बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी. चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की ऑनलाइन व्यवस्था की मॉनिटरिंग आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारी कर सकेंगे.

अगर सर्विस प्लस पोर्टल में कोई आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है तो इसकी जानकारी संबंधित क्षेत्र के आईजी और डीआईजी तक चली जाएगी. ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए एनआईसी यानी

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से सर्विस प्लस पोर्टल का निर्माण किया गया है. आवेदक को यहां ऑनलाइन उपलब्ध फॉर्म भरने के बाद बिहार लोक सेवा के अधिकार के तहत 14 दिन में चरित्र प्रमाणपत्र ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा.

पिछले दिनों गृह विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी. इस समीक्षा बैठक में एनआईसी ने यकीन दिलाया था कि अब पोर्टल पूरी तरह से दुरुस्त हो गया है. मध्य जुलाई से भागलपुर.

पश्चिम चंपारण, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा जिले में ट्रायल के तहत यह व्यवस्था लागू की गई थी. इसमें जो भी परेशानी आ रही थी उसे दुरुस्त कर लिया गया है. गृह विभाग ने 25 अक्टूबर तक थाना स्तर से जुड़े सभी डेटा जिला पुलिस अधीक्षक,

पुलिस मुख्यालय और विभाग स्तर पर उपलब्ध कराने को कहा है. साथ ही पोर्टल में एक से अधिक अभ्यर्थियों का चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए मल्टीपल सिग्नेचर की सुविधा विकसित करने की भी तैयारी कर ली गई है.

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