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बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान 26 अक्टूबर को होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई

मुंबई में तट के पास क्रूज जहाज से ड्रग्स जब्त किए जाने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान जेल में बंद हैं. कल मुंबई सेशंस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी,

जिसके बाद उनके वकीलों ने तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दे दी. अब उनके वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बेल की अर्जी दी है. वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर 26 अक्टूबर यानी मंगलवार को सुनवाई होगी.

जिसका मतलब है कि आर्यन को अभी 26 अक्टूबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा. मालूम हो कि आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने जज से शुक्रवार या सोमवार को बेल पर सुनवाई करने की अपील की थी लेकिन जिस्टिस sambre ने सुनवाई को 26 अक्टूबर को फिक्स कर दी.

आर्यन के वकीलों की तरफ से आज न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्बरे की एकल पीठ के समक्ष अपील को पेश किए जाने की संभावना है. महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने आर्यन और

दो अन्य को बुधवार दोपहर जमानत देने से इनकार कर दिया था. विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आर्यन और उनके दो मित्रों अरबाज मर्चेंट और फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया.

वहीं, ऑर्थर रोड जेल प्रशासन ने बताया है कि आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को आज हाईकोर्ट नहीं ले जाया जाएगा. बल्कि सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट रूम में पेश किया जाएगा. तीनों आरोपियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं.

बता दें कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट सहित अन्य आरोपियों को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के बैरक नंबर एक में रखा गया था. बैरक नंबर 1 कोरोना काल में एक आइसोलेशन वार्ड के तौर पर तैयार किया गया है.

जब भी कोई नया कैदी जेल में आता है तो उसे 1 हफ्ते तक आइसोलेशन वार्ड यानी बैरक नंबर एक में रखा जाता है. आर्यन खान सहित सभी आरोपियों को एक दूसरे से अलग कर अलग-अलग बैरक में रखा गया है.

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