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प्रदेश में लू-प्रकोप से बचाव एवं राहत हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

लखनऊ ।  प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लू-प्रकोप से जनजीवन के बचाव व राहत के लिए समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। इस संबंध में राहत आयुक्त ने गत दिवस शासनादेश जारी किया। जारी शासनादेश में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में ‘लू’ से बचाव हेतु राज्य के विभिन्न स्तरों जैसे जनपद व ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करने, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर लू को मॉनीटर किये जाने, कोविड-19 की स्थिति के दृष्टिगत सामाजिक दूरी, साबुन एवं पानी की उपलब्धता एवं समुचित सेनेटाइजेशन की व्यवस्था किये जाने, विभिन्न स्तरों पर कलर कोडिंग के माध्यम से ‘लू’ एलर्ट संबंधी डिस्प्ले बोर्ड लगाये जाने, ‘लू’ के समय क्या करें व क्या न करें की प्रचार सामग्री के व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने, आँगनबाड़ी केन्द्रों पर ओआरएस पैकेट के समुचित व्यवस्था किये जाने, तीव्र गति बचाव हेतु विद्यालय के समय में परिवर्तन किये जाने, सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था किये जाने, अस्पतालों एवं हेल्प सेन्टर्स में पावर सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने, श्रमिकों और कामगारों के कार्य घण्टों में परिवर्तन किये जाने और मंदिरों, लोकभवनों, मॉलों में कूलिंग सेन्टर्स संचालित किये जायें। भारत सरकार के एडवाइजरी के अनुसार ‘लू’ से बचाव एवं इसके प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, इसके साथ ही ‘‘क्या करें व क्या न करें?’’ संबंधी सूचना को विभिन्न प्रचार माध्यमों से व्यापक रूप से प्रसारित किया जाये।

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