व्यापार

आवश्यक वस्तुओं के निःशुल्क वितरण की तिथि 03 अगस्त, 2022 से 05 अगस्त, 2022 तक बढ़ायी गयी

प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री सौरभ बाबू ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत माह जून, 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न एवं माह मई, 2022 के सापेक्ष निःशुल्क आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तथा साबुत चना तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को माह अप्रैल, मई व जून, 2022 के सापेक्ष अनुमन्य 03 किग्रा चीनी का एकमुश्त निःशुल्क वितरण की तिथि 30 जुलाई, 2022 तक निर्धारित की गयी थी। उन्होंने बताया कि कतिपय जनपदों में उचित दर दुकानदारों को खाद्यान्न का निर्गमन न होेने के कारण वितरण तिथि 03 अगस्त, 2022 से 05 अगस्त, 2022 तक बढ़ा दी गयी है।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि इस अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जाएगा। मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की सुविधा की अन्तिम तिथि 05.08.2022 को उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि 05 अगस्त, 2022 तक कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री (आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तथा साबुत चना) प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

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