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वाहनों को मानक अनुरूप न कराये जाने वाले विद्यालयों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के दिये निर्देश

बाराबंकी। कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागार मे जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक मे जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुये कहा कि स्कूल बस चालकों और हेल्परों का अनिवार्य रूप से चरित्र सत्यापन व उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने जिले में संचालित सभी स्कूल बसों की फिटनेस जांच हर हाल में पूरी कराने पर जोर दिया। उन्होंने यातायात पुलिस और परिवहन विभाग को किसी भी स्थिति में अनधिकृत रूप से मॉडिफाइड या इलेक्ट्रिक फिटिंग बदले हुए वाहनों का प्रयोग बच्चों के परिवहन में न किये जाने को लेकर निर्देशित किया। बैठक मे जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय सर्वाेच्य न्यायालय द्वारा स्कूली वाहनों हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप वाहनों के संचालन करने, स्कूली वाहनों में बच्चों को स्कूल आने व जाने में एक घण्टे से अधिक का समय न लगने, विद्यालय प्रबन्धन द्वारा ’शिक्षा का व्यवसायीकरण सम्बन्धी जांच समिति द्वारा निर्धारित अनुरक्षण शुल्क ही विद्यार्थियों से वसूला जाने, स्कूली छात्र/छात्राओं के सुरक्षित आवागमन एवं विद्यालयी वाहनों में अनिवार्य रूप से परिचर की व्यवस्था व छात्राओं के वाहन में महिला परिचर की अनिवार्यता पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने विद्यालय स्तर पर ’विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन किये जाने, विद्यालयी वाहनों के मानक अनुरूप किये जाने एवं मानक अनुरूप निर्धारित स्टाफ के अनुसार संचालित करने, चालकों के लाईसेन्स, चरित्र का सत्यापन, वाहनों को मानक अनुरूप न कराये जाने वाले विद्यालयों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा विद्यालय प्रबन्धन द्वारा यह सुनिश्चित करना कि अनाधिकृत वाहन से या असुरक्षित वाहन जैसे-ई-रिक्शा, ऑटो से छात्र-छात्राओं का आवागमन न होने को लेकर सम्बधितो को आवश्यक निर्देश दिये। बैठक मे अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चन्द्र त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी आलोक पाठक, एआरटीओ प्रशासन अंकिता शुक्ला, यातायात प्रभारी रामयतन यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक ओ.पी त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका संजय शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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