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28 साल पुराने हत्याकांड में आराेप मुक्त हुए नीतीश कुमार

बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 28 साल पुराने एक हत्‍याकांड में नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने आरोप मुक्त माना है. इससे पहले हाईकोर्ट ने भी नीतीश को इस हत्या के मामले में आरोप मुक्त किया था, इसी फैसले को शीर्ष कोर्ट ने भी बरकरार रखा है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंडारक के ढीबर गांव में 16 नवंबर, 1991 को बाढ़ संसदीय क्षेत्र के मध्यावधि चुनाव के लिए हुए मतदान के दिन ग्रामीण सीताराम सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी.

इस मामले में दर्ज एफआईआर में नीतीश कुमार सहित 5 लोगाें को आरोपी बनाया गया था.एफआईआर दर्ज होने के बाद नीतीश कुमार सहित दो लोगों को पुलिस ने जांच के बाद आरोपमुक्त कर दिया था वही बता दे की वर्ष 2009 में मृतक के भाई अशोक सिंह द्वारा बाढ़ के तत्कालीन एसीजेएम की कोर्ट में याचिका दाखिल कर नीतीश कुमार को अभियुक्त बनाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए केस चलाने की अनुमति दी थी.

नीतीश कुमार के खिलाफ निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश को मार्च 2019 में पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाईकोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा है परन्तु अब जा के नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है.

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