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दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया के दोषियों को दिया सिर्फ एक हफ्ते का समय

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषियों को एक सप्ताह के अंदर सभी कानूनी विकल्प लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा, एक सप्ताह में सभी दोषी अपनी लीगल रेमिडीस ले लें. इसी के साथ कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट की याचिका का हाईकोर्ट में ही निपटारा किया जाए. कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि निर्भया के दोषियों को अब जल्द ही फांसी मिल सकेगी.

मामले की सुनवाई के दौरान दो फरवरी को केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से ये भी कहा था कि निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषी कानून के तहत मिली सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं. वहीं, दोषियों के वकील एपी सिंह और दोषी मुकेश की वकील रेबेका जॉन ने केंद्र सरकार की याचिका पर ऐतराज जताया था. रेबेका जॉन ने कहा था कि दोषी मुकेश की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने देरी के आधार पर नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर खारिज की है.

वहीं मंगलवार को निर्भया की मां आशा देवी ने भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के सामने मेंशनिंग कर ये मांग उठाई थी कि फैसला जल्द सुनाया जा सकता है बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से दो बार डेथ वारंट जारी होने के बाद भी चारों दोषियों की फांसी दो बार टल चुकी है. दोषियों के वकील एपी सिंह के सुझाए कानूनी दांव-पेंच की वजह से दोनों बार उनकी फांसी की सजा टल चुकी है.

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