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दोषी पवन की क्यूरेटिव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने कि खारिज

निर्भया गैंगरेप और हत्या के चौथे दोषी पवन की क्यूरेटिव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। पवन ने अपनी अर्जी में कहा था कि वह घटना के वक्त नाबालिग था। इस मामले में उसकी रिव्यू याचिका पहले ही खारिज हो गई थी। 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से पवन की याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण सुबह याचिका की सुनवाई शुरू की। बता दें कि क्यूरेटिव पिटिशन की सुनवाई बंद कमरे में होती है।

इस मामले में बाकी अन्य तीन दोषियों की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज किया जा चुका है। ऐसे में माना जा रहा कोर्ट इसे भी खारिज कर सकता है।पवन की क्यूरेटिवि याचिका खारिज होने के बाद अभी उसके पास दया याचिका दाखिल करने का विकल्प है। इससे पहले बाकी तीनो की क्यूरेटिव और मर्सी खारिज की जा चुकी है।इस बीच, दोषी पवन की ओर से उसका वकील ए पी सिंह पटियाला हाउस कोर्ट में फांसी पर रोक के लिए याचिका दायर करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन लंबित होने के आधार पर उठाएगा मांग। सिंह ने कहा, एक डेढ़ घंटे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हां मैं याचिका दायर कर रहा हूं दूसरी तरफ तिहाड़ जेल ने भी अदालत को दोषी की याचिका लंबित होने की जानकारी दे दी है।

निर्भया के गुनाहगारों को 3 मार्च को फांसी पर लटकाने के लिए डेथ वारंट जारी किया जा चुका है। पवन की क्यूरेटिव अर्जी खारिज किए जाने के बाद उसने अगर मर्सी याचिका दायर किया तो फांसी की तारीख टल सकती है क्योंकि दया याचिका पेंडिंग रहने के दौरान फांसी नही दी जा सकती है।

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