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हरियाणा के सभी जिलों में धारा 144 हुई लागू

बतादे कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं. प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारियों और पुलिस कमिश्नर को अपने जिलों में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है. एएनआई की खबर के अनुसार, सरकार की तरफ से कहा गया है कि अपराध प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संबंधित जिलों में सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर धारा 144 लागू करें. जिससे उनके न्यायिक क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर 5 और 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सके इससे पहले प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया था.

यहां के सभी अधिकारियों के ऑफिशियल विदेश दौरों पर 31 मार्च तक रोक लगाई जा चुकी है. साथ ही हरियाणा में 31 मार्च तक सभी सिनेमा घरों, जिम, नाइट क्लबों, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बंद रखने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेल प्रतियोगिता और पारिवारिक कार्यक्रमों में 200 से अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा हुआ है.

कोरोना वायरस के चलते पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल ने अपने चुनाव स्थगित कर दिया है. बार काउंसिल ने फैसला लिया है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जिला अदालतों में सिर्फ जरूरी मामलों में ही वकील पेश हो.कोरोना वायरस के संक्रमण से गुरुवार को भारत में चौथी मौत हो चुकी है.

जिसको देखते हुए कई राज्‍यों ने कई तरह की पाबंदियां लगा रखी है. जानकारी के अनुसार, पिछले 24 घंटों ये कोरोना पॉडिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 223 हो गया है. वहीं पूरी दुनिया भर में अभी तक कोरोना वायरस से 10 हजार से ज्‍यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

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