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तब्लीगी जमात प्रमुख दाद पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज

तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद कांधलवी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को बताया कि निजामुद्दीन मरकज में हुए तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में से कुछ की कोरोना वायरस से मौत हो जाने के बाद यह कदम उठाया गया है दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस घातक बीमारी को काबू करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशानिर्देशों के बाद भी मौलाना साद ने पिछले महीने निजामुद्दीन मरकज में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था।

निजामुद्दीन थाना प्रभारी की शिकायत पर 31 मार्च को क्राइम ब्रांच थाने में मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने कहा कि शुरू में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल कई लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो जाने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर में आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) शामिल की गई है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुछ विदेशियों के खिलाफ वीजा नियमों के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया गया है।

तबलीगी जमात घटना के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने 21 मार्च को निजामुद्दीन मरकज के अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें सरकार के उस आदेश की याद दिलाई जिसमें किसी भी राजनीतिक या धार्मिक आयोजन में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। इसमें कहा गया है कि बार-बार के प्रयासों के बावजूद, कार्यक्रम के आयोजकों ने स्वास्थ्य विभाग या किसी अन्य सरकारी एजेंसी को इस संबंध में सूचना नहीं दी और जानबूझकर सरकारी आदेशों की अवहेलना की। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया था और उनमें से कई लोगों के जरिये कोरोना वायरस का संक्रमण अन्य लोगों तक फैला।

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