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केजरीवाल और एलजी में कौन जीता, SC का फैसला आज

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा उपराज्यपाल और सीएम अरविन्द केजरीवाल के बीच की जंग पर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आएगा. एलजी और सीएम के बीच युद्ध सभी को पता है. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ साढ़े दस बजे अपना निर्णय लेगी जिसमे पांच जजों जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण को ये जिम्मेदारी दी गई है. 

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर 4 अगस्त, 2016 को कहा था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं और दिल्ली सरकार एलजी की मर्जी के बिना कानून नहीं बना सकती. हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था एलजी दिल्ली सरकार के फैसले को मानने के लिए किसी भी तरह से बाध्य नहीं हैं.

वह अपने विवेक के आधार पर फैसला ले सकते हैं. जबकि दिल्ली सरकार को कोई भी नोटिफिकेशन जारी करने से पहले एलजी की सहमति लेनी ही होगी. इसके बाद सरकार और एलजी के बीच आरोप प्रत्यारोप की तनातनी और बात धरने तक आ पहुंची थी. आज इस मुद्दे पर अहम फैसला लिया जाये गए की दिल्ली में ऊंट किस करवट बैठेगा. 

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