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अंशु प्रकाश पिटाई केसः पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की AAP विधायकों की याचिका

दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में दाखिल चार्जशीट को मीडिया के साथ साझा करने के खिलाफ दायर आम आदमी पार्टी (AAP) विधायकों की याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है।

वहीं, AAP विधायकों के वकील ने कहा था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। इस केस में मुख्य सचिव अंशुप्रकाश याचिकाकर्ता हैं तो आरोपी सीएम हैं। दिल्ली पुलिस पूरे मामले का मीडिया ट्रायल करने का प्रयास कर रहा है। दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यहां पर बता दें कि AAP ने पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि हाल ही में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है, उससे जुड़ी जानकारियां पुलिसकर्मी मीडिया से साझा नहीं करें और साथ ही चार्जशीट दाखिल होने से पहले जिन अधिकारियों ने मीडिया के साथ चार्जशीट से जुड़ी जानकारी लीक की, उनके खिलाफ जांच कराई जाए। 

इस मामले में आरोपी विधायकों की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली पुलिस मीडिया में गलत जानकारी शेयर कर रही है, जिससे उन्हें रोका जाए।

आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से आरोप लगाते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में दी गी अर्जी में कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों की छवि को खराब करने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। 

AAP विधायकों का आरोप है कि चार्जशीट फाइल करने से पहले ही मामले से जुड़े दो डीसीपी ने मीडिया पत्रकारों के साथ वॉट्सएप ग्रुप पर यह खबर शेयर कर दी थी। इसके अलावा जो खबर पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई वह भी भ्रामक और गलत थी।

यहां पर बता दें कि 19 फरवरी को हुई पिटाई मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में सोमवार को चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। इनके अलावा 11 विधायकों को भी मारपीट करने का आरोपी बनाया गया है। कुल 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।

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