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पटना हाईकोर्ट का आदेश, आयुष डॉक्टरों की सभी पदों पर 6 माह में हो नियुक्ति

 बिहार टेक्निकल सिलेक्शन कमीशन को पटना हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की भर्ती के संबंध में आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार राज्य में खाली आयुष डॉक्टरों के सभी खाली पदों पर जल्द नियुक्ति की जाए. कोर्ट ने कहा सभी 556 रिक्त पदों पर 6 माह में बहाली की जाएं.

पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश एमआर शाह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंड पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आयुष डॉक्टरों के खाली 556 पदों पर 6 महीने में नियुक्तियां की जाए.

गौरतलब है कि बिहार राज्य में कुल 5 आयुष मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं. जो दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर और बक्सर में स्थित हैं. हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है.

गजानन अरुन नाम के शख्स ने पटना हाईकोर्ट में सितंबर 2016 में ही जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका में आयुष डॉक्टरों की रिक्त सीटों को भरने की बात कही गई थी. याचिका में आयुष डॉक्टरों की भर्ती और सेवा नियम 2010 में राज्य के डॉक्टर भर्ती और सेवा नियम 2013 के आधार पर संशोधन की बात कही गई थी.

आपको बता दें कि याचिकाकर्ता गजानन का निधन हो गया है. जिसके बाद सुनवाई के लिए वगीश प्रज्ञा को न्यायमित्र नियुक्त किया गया.

वहीं, मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट दिया गया. जिसमें कहा गया कि सिलेक्शन कमीशन को आयुष डॉक्टरों की खाली सीटों पर भर्ती का आदेश दिया गया है.

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