पी चिदंबरम अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट और निचली अदालत द्वारा INX Media भ्रष्टाचार मामले में सोमवार तक CBI की हिरासत में सौंपे जाने को चुनौती दी है।…सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई । हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को INX Media मनी लांड्रिंग एवं भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत देने से इन्कार किया था।
शुक्रवार को शीर्ष कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग मामले में सोमवार तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी। कोर्ट ने चिदंबरम की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है और तीनों मामलों की सुनवाई सोमवार को तय की है।
चिदंबरम ने कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर शीर्ष कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और उन्हें 21 अगस्त की रात में गिरफ्तार कर लिया गया।ED की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि चिदंबरम और उनकी पार्टी द्वारा काफी हंगामा किया गया है और उनके साथियों द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध का भी आरोप लगाया जा रहा है।
लेकिन पूरी जवाबदेही से वह कह रहे हैं कि यह मनी लांड्रिंग का मामला है।सीबीआइ ने इंद्राणी मुखर्जी का बयान दर्ज किया है सुनवाई के दौरान जिसकी जांच होगी। अपने पति पीटर के साथ वह चिदंबरम के पास FIPB मंजूरी के लिए गई थी। तब चिदंबरम ने उनसे अपने बेटे का ध्यान रखने को कहा था। सीबीआइ एफआइआर 15 मई 2017 को दर्ज की गई थी और उसके बाद उसी वर्ष ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था