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मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतियाेिगयों को मिलेगा निःशुल्क टेबलेट

प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतियाेिगयों को निःशुल्क टैबलेट प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है। ऐसे अभ्यर्थी जो आॅफलाइन/आॅनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन्हें प्रत्येक मण्डलों में 500-500 निःशुल्क टेबलेट उपलब्ध कराया जायेगा। इस सम्बंध में प्रमुख सचिव समाज कल्याण के0 रविन्द्र नायक ने निदेशक समाज कल्याण को निर्देश दिये हैं कि जेम पोर्टल के माध्यम से टैबलेट का क्रय किया जायेगा। टैबलेट क्रय करने के बाद सम्बंधित मण्डल मुख्यालय को निर्धारित संख्या में टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा। टैबलेट वितरण कार्यक्रम हेतु मण्डल मुख्यालय में समारोह का आयोजन किया जायेगा।  
प्रमुख सचिव ने निदेशक समाज कल्याण को निर्देशित किया है कि टैबलेट की विशिष्टियां/स्पेशिफिकेशन के लिए प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 डिस्को, प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कापोरेशन लि0, अपर निदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ एवं निदेशक एन0आई0सी0 द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ से विचार-विमर्श व सहयोग से निर्धारित कर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जेम पोर्टल से प्रोक्योरमेन्ट की कार्यवाही सुनिश्चित करने के पश्चात निर्धारित मात्रा के अनुसार जनपद के जिलाधिकारी को टैबलेट की आपूर्ति सुनिश्चित करेगें। यदि जेम पोर्टल पर प्रोक्योरमेन्ट के सम्बन्ध में किसी तरह की कठिनाई आती है तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम से गठित सेल के अन्तर्गत तकनीकी अधिकारियों से सम्पर्क कर निवारण करेगें। समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित टैबलेट विशिष्टियों को संज्ञान में लेते हुये निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित मात्रा में टैबलेट सम्बंधित मण्डलायुक्त को उपलब्ध कराया जायेगा। योजनान्तर्गत निःशुल्क टैबलेट वितरण एवं कार्यक्रम का उत्तरदायित्व सम्बंधित मण्डलायुक्त का होगा। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
प्रमुख सचिव समाज कल्याण ने बताया कि निःशुल्क टैबलेट के लिए अभ्यर्थी को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में पंजीकृत होना चाहिए तथा मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। पूर्व में आयोजित आॅनलाइन परीक्षा परिणाम के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा तथा समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में कम आय वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जायेगी। उन्होेंने कहा कि टेबलेट वितरण हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालिन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो मण्डलायुक्त द्वारा वरीयता के आधार पर अन्य अभ्यार्थियों केा टेबलेट वितरण किये जाने पर विचार किया जायेगा। रू0 2.50 लाख की वार्षिक आय वाले अभ्यार्थियों को प्राथमिक प्रदान की जायेगी। यदि लक्ष्य अवशेष रह जाता है तो 2.50 लाख से 6.00 लाख तक की वार्षिक आय वालों को कम से ज्यादा की ओर के आधार पर वितरण किया जायेगा।
प्रमुख सचिव ने बताया कि टैबलेट वितरण हेतु 50 प्रतिशत छात्र तथा 50 छात्राओं को ही यह सुविधा अनुमन्य है। जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता नहीं हैं, उनको वरीयता प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थी ने पूर्व में किसी अन्य विभाग द्वारा टैबलेट या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक उपकरण विगत 05 वर्षाें में लाभ प्राप्त न किया हो तथा परिवार में एक से अधिक अभ्यर्थियों को योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी से आय प्रमाण पत्र के रूप में एक लिखित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। यदि भविष्य में आय से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त होती है अथवा आय के सम्बन्ध में कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी से टैबलेट वापस ले लिया जायेगा, परन्तु प्रशिक्षण से वंचित नही किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मण्डलायुक्त लखनऊ द्वारा मण्डलवार अभ्यर्थियों का पूर्ण विवरण तथा वरीयता के आधार पर सूची सभी मण्डलायुक्तों को उपलब्ध करायी जायेगी। महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ द्वारा मण्डलायुक्तों के माध्यम से पात्रता सूची संकलित कर निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायेगें। यदि किसी मण्डल में 500 अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है, ऐसी स्थिति में संबंधित मण्डलायुक्त की संस्तुति के आधार पर निदेशक समाज कल्याण द्वारा लक्ष्यों का पुनः निर्धारण किया जायेगा

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