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राजस्थान ,हरियाणा सहित इन राज्यों में कम हुई कोरोना से जुड़ी कुछ सख्ती

देश में कोरोना के दैनिक मामलों में कमी देखने को मिल रही है. ऐसे में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित ज्यादातर राज्यों में कोरोना से जुड़ी सख्ती कम कर दी गई है. लेकिन अब भी कुछ राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जारी है.

कोरोना से जुड़ी सख्ती कम करने के बाद से लोग बेपरवाह भी नजर आ रहे हैं. कुछ लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं. यहां तक कि कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है. सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है.

दिल्ली : अनलॉक-7 के तहत दिल्ली में किसी भी तरह की ट्रेनिंग जैसे दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग के लिए छूट दी गई है.

ऐसी ट्रेनिंग कराने के अब DDMA की अनुमति नही लेनी होगी. इसके अलावा, बाजार, मार्केट, शॉपिंग काम्प्लेक्स, मॉल, बार, रेस्टोरेंट, पार्क, गार्डन और गोल्फ क्लब भी खोल दिए गए हैं. रेस्टोरेंट और बार को खोलने का समय भी बढ़ा दिया गया है. अब ये रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं.

राजस्थान : राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया है. राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सिनेमा घरों को फिर खोलने,

आउटडोर खेल गतिविधियां शुरू करने, रेस्तरां को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी है. राज्य के बाहर से आने वाले यात्री जिन्होंने टीके की पहली खुराक लगवा ली हो, प्रदेश में आने से पहले पूर्व RTPCR निगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं होगी.

बिहार : बिहार में कोविड-19 हालात की समीक्षा करने के बाद सरकार ने सात जुलाई से प्रतिबंधों में ढील देने और लॉकडाउन में नरमी लाने का फैसला लिया था. गैर सरकारी ऑफिस को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया. अब वैक्सीन लगवा चुके आगंतुक ऑफिस में प्रवेश पा सकते हैं.

बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण 5 मई से जारी लॉकडाउन को 8 जून को खत्म कर दिया गया था. हर सप्ताह कोविड-19 हालात की समीक्षा कर प्रतिबंधों में ढील दी जाती रही है.

इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों के व्यस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी. रेस्तरां एवं खाने की दुकान का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ हो सकेगा.

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू संबंधी नया दिशा-निर्देश जारी करते हुए कर्फ्यू में और दो घंटे की ढील दी गई है. नए आदेश के मुताबिक, अब शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी छोड़कर) सुबह छह बजे से रात दस बजे तक बाजार, दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति रहेगी.

पिछले 19 जून को जारी आदेश के मुताबिक, प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक (शनिवार-रविवार साप्ताहिक बंदी) सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ गतिविधियों के संचालन की छूट थी.

हरियाणा : नई गाइडलाइंस के मुताबिक, हरियाणा में अब सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक रेस्टोरेंट्स और बार खुलेंगे. हालांकि 50% क्षमता के साथ ही इन्हें खोलने की इजाजत दी गई है. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

रात 11 बजे तक होटल, रेस्टॉरेंट्स और फास्ट फूड ज्वाइंट्स से खाना ऑर्डर किया जा सकता है. इसके अलावा गोल्ड कोर्स में क्लब हाउस, बार, रेस्टॉरेंट्स सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति है. इसके अलावा, मॉल, जिम, स्पा भी खोले जाएंगे.

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