जम्मू कश्मीर

शहर में चलने वाली स्कूली बसों को नियमों में रहने की हिदायत ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है।

एसएसपी ट्रैफिक जोगिंद्र सिंह ने एक आदेश जारी कर शहर के सभी निजी व सरकारी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी बसों को पीला रंग करवाएं और स्कूली बसों के लिए सुप्रीम कोर्ट से जारी सभी निर्देशों का पालन करें। शहर के लगभग सभी स्कूलों ने अपने बच्चों को लाने ले जाने के लिए बसों का काफिला रखा है जो बच्चों के अभिभावकों से ट्रांसपोर्ट के नाम पर हर महीने माेटा किराया भी बसूलते हैं। उनमें से कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिनकी बसें नियमों का पालन नहीं करती और कई बच्चे अपनी ही बस के कारण पेश आए हादसे में जान तक गंवा चुके हैं।

बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी स्कूली बसों के लिए निर्देश जारी किए थे लेकिन सख्ती न होने के कारण स्कूली बसें उन आदेशों का भी पालन नहीं कर रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इन बसों को गति सीमा को बनाए रखने के लिए उनमें स्पीड गवर्नर भी लगाने के निर्देश जारी किए थे लेकिन बहुत ही कम स्कूली बसें हाेंगी जिनमें स्पीड गवर्नर लगाए गए हैं। बसों में क्षमता से अधिक बच्चों को भी बिठाया नहीं जा सकता लेकिन स्कूली बसों में बच्चों को ठूस ठूस कर भरा हुआ देखा जा सकता है।

स्कूली बसों को निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ दिन बाद नियमों की अवेहलना करने वाली स्कूली बसों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। जो बस नियमों को पूरा नहीं करती होगीउसे जब्त किया जाएगा। स्कूल प्रबंधकों से पहले ही नियमों का पालन करने की अपील की गई है। 

  • स्कूल बसों का रंग पीला होना चाहिए
  • बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए। अगर बस किराए पर ली है तो उस पर आन स्कूट डयूटी लिखना अनिवार्य है।
  • बस में फर्सट एड बाक्स भी होना चाहिए
  • बसों में स्पीड गवर्नर भी लगा होना चाहिए
  • बसों की खिड़कियों पर ग्रिल लगी होनी चाहिए
  • बस में अग्निशमन यंत्र भी अनिवार्य है
  • स्कूल बस का दरवाजा लॉक होना चाहिए
  • सीटों के नीचे स्कूल बैग रखने की जगह होनी चाहिए
  • बस में अटैंडेंट का होना भी जरूरी है।
  • बस में स्कूल का टीचर या बच्चों का अभिभावक भी मौजूद हो
  • चालक के पास बस चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो
  • अगर चालक को दो बार चालान हुआ हो तो वह स्कूल बस नहीं चला सकता
  • क्षमता से अधिक बच्चे स्कूल बस में सवार न करें
  • सीटों पर सीट बेल्ट भी लगी हो
  • स्कूल बस के लिए अपने रूट का परमिट भी होना चाहिए।

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