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उत्तर प्रदेश : गौतमबुद्ध नगर जिले में प्रशासन ने 31 दिसंबर तक लागू की धारा-144

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में प्रशासन ने 31 दिसंबर तक धारा-144 लागू कर दी है. इस बाबत अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने बताया कि दिसंबर महीने में क्रिसमस सहित कई त्योहार पड़ेंगे.

इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए 31 दिसंबर तक जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है. वहीं, इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

श्रद्धा नरेंद्र पांडेय के मुताबिक, धारा-144 लागू होने के दौरान बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने, एक जगह पर अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही शहर में बिना पूर्व अनुमति सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन कार्यक्रम आदि पर रोक रहेगी.

यही नहीं, गौतम बुद्ध नगर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्विमिंग पूल नहीं खोले जाएंगे. जबकि होटल, मॉल्स, सिनेमा मल्टीप्लेक्स, धार्मिक स्थलों पर कोविड के दिशा-निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा.

वहीं, मेट्रो, परिवहन बसों और कैब में 50 प्रतिशत से अधिक सवारी ले जाने की अनुमति नहीं है. अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने कहा कि इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इसके अलावा कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ को लेकर बढ़ी चिंता के बीच गौतबुद्ध नगर जिले के स्वास्थ्य विभाग ने 15 नवंबर से अब तक विभिन्न देशों से यहां आए 67 लोगों की जांच कराने का फैसला किया है.

विभाग को इन लोगों की सूची भी मिल गई है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि विदेश से लौटे हर यात्रियों की सूची बनाकर उनकी निगरानी की जाएगी. उन्होंने बताया कि विदेश से लौटने वालों को सात दिन तक पृथकवास में रहना होगा.

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