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जम्मू-कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले को देखते हुए गैर-जरूरी आवाजाही पर लगाया प्रतिबंध

जम्मू-कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए अब हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक गैर-जरूरी आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां बंद रहेंगी. गाड़ियों के आने-जाने पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी. होम डिलीवरी भी जारी रहेगी. इस बीच गर्भवती सरकारी महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट दी गई है।

मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी और कोविड टास्क फोर्स की बैठक में कोरोना संक्रमण के मौजूदा स्थिति को देखते हुए 64 घंटे की पाबंदियों पर फैसला लिया गया है.

आदेश के अनुसार इनडोर और आउटडोर सभाओं को 25 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है. वहीं बैंक्वेट हॉल में 25 टीकाकरण वाले लोगों या क्षमता के 25 प्रतिशत तक लोगों के शामिल होने की अनुमति है.

बैंक्वेट हॉल में लोगों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी, जो 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए. साथ ही सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां, क्लब, जिम और तैराकी 25 प्रतिशत के साथ खुले रहेंगे.

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शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन माध्यमों से चलाने की अनुमति दी गई है, जबकि केवल वैक्सीनेशन कराने वाले स्टाफ सदस्य ही प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए संस्थानों में भाग ले सकते हैं. मुख्य सचिव ने सभी कोविड ​​प्रोटोकॉल और एसओपी के पालन के लिए जिला प्रशासन को भी निर्देश दिया.

मुख्य सचिव ने टेलीफोन पर चिकित्सा सहायता के लिए स्थापित जिला कोविड हेल्पलाइन नंबरों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया.

वहीं पंचायत स्तर पर आइसोलेशन सुविधाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों पर प्राथमिक चिकित्सा सहायता और आपात स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ब्लॉक स्तरीय कोविड मेडिकल ग्रिड को फिर से सक्रिय करने का भी निर्देश दिया है.

आपको बता दें कि गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में कोरोना के 5992 नए मामले सामने आए तो वहीं 1177 लोग ठीक हो गए हैं. इसके अलावा 7 लोगों की मौत भी हुई है. इसी के साथ एक्टिव मामलों की संख्या 31044 हो गई है. इससे पहले पिछले शनिवार और रविवार को जम्मू और कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन लगाया था.

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