दिल्ली एनसीआरदेशप्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों का निलंबन किया रद्द

नईदिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को तगड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा द्वारा निलंबित किए गए बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि विधानसभा द्वारा लिया गया फैसला असंवैधानिक है।
शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विधायकों को एक साल तक निलंबित करने का पीठासीन अधिकारी का फैसला असंवैधानिक व मनमाना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निलंबन सिर्फ जुलाई 2021 में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के लिए किया जा सकता था।
जुलाई 2021 में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के आसन पर बैठे (पीठासीन अधिकारी) भास्कर जाधव ने सदन में हंगामा करने वाले भाजपा के 12 विधायकों को अनियंत्रित व्यवहार करने पर निलंबित कर दिया था। जाधव ने तब कहा था कि जब सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी, तब विपक्ष के नेता उनके कक्ष में आए और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस व वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल के समक्ष उन्हें अपशब्द कहे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भाजपा के इन 12 विधायकों- संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकालकर, पराग अलावनी, हरीश पिंपले, राम सातपुते, विजय कुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे व कीर्तिकुमार भांगडिया को राहत दी।

Related Articles

Back to top button