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आवश्यक वस्तुओं के वितरण की तिथि 02 सितंबर से 07 सितंबर, 2022 तक बढ़ाई गई

उत्तर प्रदेश के कतिपय जनपदों में उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न एवं नेफेड द्वारा आपूर्तित वस्तुओं का निर्गमन न होने के कारण, इन आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य 02 सितंबर, 2022 से 07 सितंबर, 2022 तक विस्तारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त श्री अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि इस अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जाएगा। मोबाइल ओटीपी के माध्यम से वितरण की सुविधा 07 सितंबर, 2022 को भी उपलब्ध रहेगी।
श्री दुबे ने बताया कि 07 सितंबर, 2022 तक कार्ड धारको को पोटेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न तथा अन्य तीन सामग्री (आयोडाइज्ड नमक, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल तथा चना) प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
श्री दुबे ने बताया माह जून, 2022 के सापेक्ष प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल तथा साबुत चना का निरूशुल्क वितरण एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के तहत माह जुलाई, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का माह अगस्त, 2022 में 25 अगस्त से 31 अगस्त, 2022 तक वितरण कराए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे, जिसे अब 02 सितंबर, 2022 से 07 सितंबर, 2022 तक विस्तारित कर दिया गया है

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