मध्य प्रदेश

रात दस बजे के बाद पटाखा जलाना पड़ा महंगा, 13 के खिलाफ दर्ज हुआ केस

सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश में रात 10 बजे के बाद पटाखा चलाने पर रोक के आदेश का असर दीपावली की रात शहर में दिखा। पहली बार पुलिस ने इस तरह के मामलों में न सिर्फ पंचनामा बनाया, बल्कि मौके पर वीडियो बनाते हुए पटाखे चलाने वालों के खिलाफ शासन के आदेश के उल्लंघन के केस दर्ज किए।

राजधानी में बुधवार रात 13 मामले दर्ज किए गए। हालांकि इस तरह के मामले को क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जाएगा? इस बात को लेकर अभी संशय है। सीएसपी हबीबगंज भूपेंद्रसिंह ने बताया कि कोलार थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित समय में पटाखे चलाने पर हिमांशु, गौरव, अंजुमन और शरीफ के खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत केस दर्ज किया गया।

इसी तरह हबीबगंज पुलिस ने खलील खान के खिलाफ और चूना भट्टी पुलिस ने हर्ष बाथम के खिलाफ मुकदमा कायम किया। इसी तरह बैरागढ़ इलाके में मुकेश के खिलाफ और स्टेशन बजरिया क्षेत्र में आकाश पंवार और मोहित मालवीय के खिलाफ केस दर्ज किया। बागसेवनिया पुलिस ने श्याम उर्फ काली के खिलाफ और ऐशबाग पुलिस ने उमेश यादव, छोटू यादव और जीतू उर्फ जीतेंद्र के खिलाफ धारा-188 के तहत मामला कायम किया है।

हो सकता है एक हजार रुपए जुर्माना

सीएसपी सिंह के मुताबिक साक्ष्य जुटाने कुछ मामलों में जहां वीडियो रिकार्डिंग कराई गई, वहीं कुछ मामलों में पंचनामा भी बनाया गया है। इस तरह के मामले में मुचलके पर थाने से जमानत का प्रावधान है। पुलिस द्वारा केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत करने पर अदालत आरोपित पर अर्थ दंड की कार्रवाई करती है। जो अधिकतम एक हजार रुपए तक हो सकता है। फिलहाल इस तरह के मामले शासन के आदेश के उल्लंघन की श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। यदि कोर्ट इस केस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन की श्रेणी में मानती है, तो आरोपित को जेल भेजा जा सकता है।

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