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उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के तहत रु०12 अरब 40 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-2027 में विधान सभा के 403 मा० सदस्यों में से 397 (06 स्थान रिक्त) हेतु रू0 250.00 लाख जी०एस०टी० सहित (रु० दो करोड़ पचास लाख मात्र, जी०एस०टी० सहित) प्रति मा० सदस्य की दर से कुल रू० 9,92.50.00 लाख जी०एस०टी० सहित (रुपये नौ अरब बानवे करोड़ पचास लाख मात्र, जी०एस०टी० सहित) तथा विधान परिषद के 100 गा० सदस्यों में से 99 (01 स्थान रिक्त) मा० सदस्यों हेतु रु० 250.00 लाख जी०एस०टी० सहित (रु० दो करोड़ पचास लाख मात्र, जी०एस०टी० सहित) प्रति मा० सदस्य की दर से धनराशि रू0 24750.00 लाख जी०एस०टी० सहित (रु० दो अरब सैतालीस करोड़ पचास लाख मात्र, जी०एस०टी० सहित) की धनराशि अर्थात विधान मण्डल के कुल 503 मा० सदस्यों में से 496 (397$99) मा० सदस्यों हेतु कुल धनराशि रु० 124000.00 लाख, जी०एस०टी० सहित (रु० बारह अरव चालीस करोड़ मात्र, जी०एस०टी० सहित) को द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए गये हैं कि स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानों तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार ही किया जाय।
जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि आहरित की जाने वाली धनराशि सम्बन्धित डी. आर.डी.ए. के डिपाजिट खाते में स्थानांतरित की जायेगी एवं इस डिपाजिट खाते से इसका व्यय विधान भण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सापेक्ष वास्तविक रूप से देय/आगणित जी0एस0टी0 के समतुल्य ही धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही का दायित्व सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का होगा।
सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रति अपने-अपने जनपद से सम्बन्धित मा० विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।
ज्ञातव्य है कि विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा० सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-2027 में शासनादेश दिनांक 21.04.2026 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु० 12,47,50.00 लाख जी०एस०टी० सहित (रुपये बारह अरब सैंतालीस करोड़ पचास लाख मात्र, जी०एस०टी० सहित) अवमुक्त की गयी थी।

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