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पूर्व CBI जज का खुलासा ,जर्नादन रेड्डी की जमानत के बदले मिला था 40 करोड़ का ऑफर

हैदराबाद,। चर्चित कैश फॉर बेल केस  में पूर्व सीबीआई स्पेशल जज बी नागा मारुति शर्मा ने बड़ा खुलासा किया । एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट  के प्रिंसिपल जज के सामने सोमवार को पेशी के दौरान श र्मा ने दावा किया कि उन्हें खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी को जमानत पर छोड़ने के लिए 40 करोड़ रुपये की पेशकश हुई थी। गौरतलब है कि शर्मा के बाद पद संभालने वाले जज टी पट्टाभी रामा राव और हाई कोर्ट के एक न्यायिक अधिकारी खनन कारोबारी को जमानत देने के मामले में घूस लेने को आरोप में गिरफ्तार किए गए थे।

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के. लक्ष्मी नरसिम्हा राव ने खनन कारोबारी रेड्डी की तरफ से अप्रैल, 2012 में कथित तौर पर जस्टिस सर्मा को रिश्वत की पेशकश की थी। सीबीआई द्वारा सितंबर, 2011 में अवैध खनन के आरोप में रेड्डी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो चंचलगुडा जेल में न्यायिक हिरासत में था। इसी दौरान उसे जमानत दिलाने के लिए 40 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी।

कोर्ट में सोमवार को गवाह के तौर पर पेश हुए जस्टिस सर्मा ने कहा  ‘मैंने उस प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया और रजिस्ट्रार के घर से बाहर निकल गया।’  बाद में उन्होंने अपने  रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो उनके समक्ष लंबित थी। अब यह मामला ट्रायल स्टेज पर पहुंच गया है।

एसीबी स्पेशल कोर्ट हैदराबाद ने शर्मा के बयान को दर्ज किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। एसीबी कोर्ट ने कहा है कि 13 सितंबर को अगली सुनवाई के दौरान सर्मा द्वारा दिए गए बयान पर जनार्दन रेड्डी के वकील  बहस कर सकते हैं।

शर्मा ने इस दौरान बताया ‘खुद राव ने कहा कि रेड्डी के लोग उन्‍हें जमानत देने के लिए 40 करोड़ रुपये तक देने को तैयार हैं। मैंने तुरंत इस प्रस्ताव को  ठुकरा दिया और उनके घर से बाहर निकल गया। गौरतलब है कि इस मामले में शर्मा की जगह लेने वाले पट्टाभि रामाराव ने रेड्डी को जमानत दे दी थी।

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