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दिल्ली हाई कोर्ट ने JNU रजिस्ट्रेशन पर दिया बड़ा फैसला ….

दिल्ली हाई कोर्ट ने JNU प्रशासन को दिया आदेश और कहा की जिन छात्रों ने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनका पुरानी रेट पर ही रजिस्ट्रेशन कराया जाए साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि रजिस्ट्रेशन के समय में लेट फीस नहीं ली जाएगी. हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि 1200 छात्रों ने अभी तक JNU में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है.

हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में एमएचआरडी और यूजीसी को भी पार्टी बनाया जाए. अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी.छात्रों ने फीस बढ़ोतरी सहित हॉस्टल मैनुअल में संशोधन के खिलाफ सेमेस्टर पंजीकरण प्रक्रिया का भी बहिष्कार किया था. इसको लेकर ही दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपना आदेश जारी कर दिया है

दरअसल, JNU प्रशासन ने पिछले साल अक्टूबर में हॉस्टल की फीस बढ़ोतरी और साथ ही सेवा और उपयोगिता शुल्क लगाने का ऐलान किया था. इसके बाद छात्रों ने फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था. इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने परिसर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आंदोलनकारी छात्रों और प्रशासन के बीच मध्यस्थता को तीन सदस्यों का पैनल बनाया था

इस बीच,JNUSU के विरोध के बावजूद 82% छात्रों ने विंटर सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया था साथ ही आपको यह भी बता दें कि जेएनयू में छात्रों की संख्या 8,500 है, जिसमें 82 फीसदी छात्रों ने हॉस्टल की बकाया राशि भी चुका दी है. कुलपति प्रो. एम जगदीश कुमार ने बीते दिनों इन छात्रों के रजिस्ट्रेशन करा लेने की जानकारी दी थी. जेएनयू के वीसी ने कहा था कि उम्मीद है कि जल्द ही बचे हुए छात्र भी जल्द ही रजिस्ट्रेशन करा लेंगे.

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