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बजट 2020 : 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं,5 लाख से 7.5 लाख तक 10 %

नई टैक्स व्यवस्था

नई टैक्स व्यवस्था वैकल्पिक है. जो पुरानी व्यवस्था से टैक्स देना चाहते हैं वो दे सकते हैं. यानी छूट के साथ. नई टैक्स व्यवस्था में कोई छूट नहीं मिलेगी लेकिन इसकी दरों में बदलाव किया गया है. जो नई व्यवस्था के तहत टैक्स देना चाहते हैं, वो नई व्यवस्था चुन सकते हैं. 15 लाख रुपये से अधिक की कमाई वालों को 30 फ़ीसदी टैक्स देना होगा.

5 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 पर्सेंट टैक्स लगेगा, 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत इनकम टैक्स, 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 पर्सेंट टैक्स लगेगा।

 

 

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