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शाहीन बाग प्रोटेस्ट : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क नहीं कर सकते ब्लॉक

राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में करीब दो महीनों से नागरिकता कानून (CAA) के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है. धरना प्रदर्शन की वजह से यातायात बाधित हो रहा है.दरअसल शाहीन बाग में पिछले करीब दो महीने से लोग नए नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं. इस प्रदर्शन के चलते दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली एक मुख्य सड़की पूरी तरह बंद है. ऐसे में इन प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन को फौरन हटाने के लिए कोई आदेश तो नहीं दिया और कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश दिया जाएगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि प्रदर्शन के नाम पर कोई भी इस तरह रोड को ब्लॉक नहीं कर सकता.

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसफ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह धरना प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है. एक कॉमन क्षेत्र में यह जारी नहीं रखा जा सकता, वरना सब लोग हर जगह धरना देने लगेंगे. क्या आप पब्लिक एरिया को इस तरह बंद कर सकते हैं. क्या आप पब्लिक रोड को ब्लॉक कर सकते हैं. प्रदर्शन बहुत लंबे अरसे से चल रहा है और प्रदर्शन को लेकर एक जगह सुनिश्चित होनी चाहिए.

 

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