आपका पैसा आधार को लिंक नहीं करवाने पर मुश्किल में फंस सकता है
देश में हर जगह आधार कार्ड को बेहद जरुरी कर दिया है, ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो यह काम पहली फुर्सत में निपटा ले. आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराने पर आप ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे.
बता दें, आज यानी 30 जून को इस काम के लिए आपके पास आखिरी मौका है. इससे पहले भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाने के लिए 3 बार तारीख बढ़ाई थी, यह चौथा मौका था जब सेंट्रल बोर्ड ने लिंक करवाने के अपनी तारीखों में बदलाव किया था. वहीं यह काम नहीं करवाने पर आप आयकर रिफंड भी मुश्किल में पड़ सकता है.
वहीं इससे पहले भी सरकार ने इस बारे में चुनौती दी थी कि अगर आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड रद्द किया जा सकता है. वहीं लिंक नहीं करवाने की शर्त पर आपको दो बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते है. पहला तो यह कि आप ऑनलाइन टैक्स की फाइल नहीं भेज सकते है वहीं आपका ऑनलाइन रिफंड भी मुश्किल में फंस सकता है.