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कोरोना वायरस लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइंस जारी। ……

कोरोना वायरस लॉकडाउन 2.0 आज से शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने अब गाइडलाइंस जारी कर दी गई फिलहाल स्थिति लगभग वैसी ही रहेगी जैसी पिछले 21 दिनों में रही सरकार ने कहा है कि किसानी से जुड़े कामों को छूट जारी रहेगी तो आइये जानते है। …..

1-सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संटेर, ट्रेनिंग सेंटर 3 मई तक बंद। सिनेमा हॉल बंद। सभी धार्मिक स्थल बंद।
2-सरकार की गाइडलाइन्स में शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.
3- राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक। इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।
4- घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
5-खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को काम करने की छूट रहेगी।


6-कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी।
7-खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी।
8-इमर्जेंसी के हालात में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा।
9- दुपहिया से चलने पर केवल ड्राइवर ही जा सकेगा। इसका उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना लगेगा
10-हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, सेंटर खुले रहेंगे।
11- पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेंगी बैंक, एटीएम आदि भी खुले रहेंगे।
12-पोस्ट ऑफिस, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल सप्लाइ जारी रहेगी
13-मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे
14-बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार के अपने भाषण में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा कड़ाई रहेगी और साथ ही 3 मई तक लॉक डाउन बढ़ाया गया कुछ छूट पर गाइडलाइंस आज जारी हो गई

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