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बिहार में सरकार ने दिए निर्देश अब खुलेंगी किताब व स्टेशनरी की दुकानें

बिहार सरकार ने किताबों व स्टेशनरी की दुकानें खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. गृह विभाग ने स भी जिलाधिकारियों और एसएसपी-एसपी को आदेश जारी कर कहा कि किताबों की दुकानों को खोलने के संबंध में जिलाधिकारी शर्तो के साथ अपने स्तर से स्थानीय स्थिति की समीक्षा कर ही दुकान खोलने की अनुमति देंगे.गृह विभाग दिशा-निर्देशों के अनुसार एक दूसरे के निकट स्थित दुकानों को अलग-अलग समय में खोलने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपाल आसानी से सुनिश्चित करायी जाए. भीड़ से बचने के लिए अगल-बगल की दुकानों को सुबह-शाम या फिर ऑड/इवेन फॉर्मूले के अनुसार खोलने की अनुमति दी जा सकती है.

संबंधित दुकानों के आगे सफेद पेंट से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हुए गोलाकार आकृति बनाई जा सकती है, ताकि लोग पंक्ति में खड़े होकर कॉपी-किताब खरीद सकें. दुकानों पर सैनिटाइजर रखने के साथ मास्क व ग्लव्स पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. दुकानदार ग्राहकों की इच्छा अनुसार टेलीफोन पर आर्डर लेने एवं होम डिलीवरी की व्यवस्था करेंगे। ग्राहक के लिए मास्क पहना अनिवार्य किया गया है.इस बीच पटना डीएम कुमार रवि ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि किताब की बिक्री सिर्फ किताब की दुकानों पर ही होगी या फिर स्कूल परिसर में बिक्री की अनुमति दी जाएगी. बिक्री का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे होगी और LKG से कक्षा XII तक की ही किताबे बेची जा सकती है.

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