विभिन्न घोटालों में फंसे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें कम होते नहीं दिख रहीं। ताजा मामला देश के चर्चित रेल टेंडर घोटाला (आइआरसीटीसी घोटाला) मामले में समन जारी किए जाने का है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव तथा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव को समन जारी करने का आदेश दिया।
विदित हो कि सीबीआइ ने बीते 6 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव तथा पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इन सभी पर 2006 में विनय व विजय कोचर से पटना में पॉश इलाके में तीन एकड़ जमीन लेकर आइआरसीटीसी के रांची व पुरी के होटल उनकी कंपनी सुजाता होटल को सौंप देने का आरोप है।
सीबीआइ ने इस मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी तथा तेजस्वी यादव को आरोपित बनाजे हुए समन जारी करने का आग्रह किया था। बीते शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इसपर अपना फैसला आज दिया। फैसले के अनुसार लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी व तेजस्वी यादव को बतौर आरोपित समन जारी किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
इससे पहले सीबीआइ की तरफ से इस मामले में आइआरसीटीसी के एक पूर्व ग्रुप मैनेजर का नाम आने के तीन महीने बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उसपर कार्रवाई की अनुमति दे दी है। उस अधिकारी पर लालू व उनके परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर देरी कर मामले को कमजोर करने का आरोप है।