जमानत राशि जमा कराने के बाद शशि थरूर जा सकते हैं विदेश, कोर्ट ने दी अनुमित
नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मौत मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को सशर्त विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। उन्होंने कोर्ट से कनाडा जाने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें जमानत राशि के तौर पर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर (एफडीआर) में दो लाख रुपये जमा कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विदेश से लौटने के बाद शशि थरूर एफडीआर में जमा जमानत राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं।
मालूम हो कि शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के आलीशान होटल में संदिग्ध परिस्थितयों में मौत हो गई थी। उन्हें होटल के कमरे में मृत पाया गया था। उस वक्त शशि थरूर होटल में मौजूद नहीं थे।
पहले मामले को सुनंदा पुष्कर द्वारा आत्महत्या करने के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि अब भी जांच एजेंसी सुनंदा पुष्कर की मौत की कड़ियों को जोड़ने में असफल रही है। इस वजह से मामले में शशि थरूर के खिलाफ आइपीसी की धारा 498ए और 306 के तहत कोर्ट में केस चल रहा है। आइपीसी 498ए पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला की प्रताड़ना का मामला है। आइपीसी 306 किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा है।
विदेश जाने की अनुमति देने से पहले कोर्ट इसी केस में शशि थरूर को सशर्त अग्रिम जमानत भी दे चुकी है। कोर्ट ने शशि थरूर को साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने और बिना अनुमति देश छोड़कर न जाने का आदेश दिया है। इसी वजह से शशि थरूर को कनाडा जाने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ी।