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रात नौ बजे के बाद ATM में नहीं डाले जाएंगे रुपए, गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश

रूप में नियुक्ति को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। गृह मंत्रालय के निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक कैश वैन में टीपीएस निगरानी उपकरण होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी कैश वैन एक बार में पांच करोड़ रुपये से अधिक लेकर नहीं चले। हमले की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए कैश वैन में हूटर, आग बुझाने का यंत्र और इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए।

अगले साल से शहरों में किसी भी एटीएम में रात नौ बजे के बाद रुपये नहीं डाले जाएंगे। वहीं ग्रामीण इलाकों में स्थित एटीएम में शाम छह बजे तक ही नगदी डाली जा सकेगी। गृह मंत्रालय ने इस बारे में एक नया निर्देश जारी किया है। नगदी ले जाने वाले वाहनों के साथ दो हथियारबंद गार्ड होंगे। नक्सली हिंसा प्रभावित इलाकों के एटीएम में शाम चार बजे तक ही रुपये डाले जा सकेंगे। नए नियम आठ फरवरी, 2019 से लागू होंगे।

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