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उत्तराखंड

शासन ने जारी की अनलॉक थ्री की मानक प्रचालन कार्यविधि, UK में अब प्रतिदिन आ सकेंगे दो हजार लोग

Unlock 3 शासन ने अनलॉक थ्री की मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी है। इसके मुताबिक अब प्रदेश में प्रतिदिन बिना आरटी-पीसीआर जांच करा कर आने वाले दो हजार व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अब तक यह संख्या डेढ़ हजार थी। हर जिले में जिलाधिकारी को अवसादग्रस्त अथवा मानसिक रूप से परेशान 50 अतिरिक्त लोग को अनुमति देने के लिए भी अधिकृत किया गया है। गाइडलाइन में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य, जिला व तहसील स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश में योग केंद्र और जिम (पार्कों के ओपन जिम नहीं) खोलने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। महत्वपूर्ण यह कि राज्य में रात्रि कफ्र्यू खत्म कर दिया गया है। साथ ही राज्य के चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल में शनिवार व रविवार को लागू लॉकडाउन भी समाप्त कर दिया गया है।

मंगलवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने अनलॉक थ्री की एसओपी जारी की। इसमें अनलॉक वन और अनलॉक टू के पुराने आदेशों को संक्रमित करते हुए नई व्यवस्था दी गई है। इसमें राज्य में बाहर से आने वालों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रदेश में आने से पहले स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल https://smartcitydehradun.uk.in पर खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।

आवश्यक कार्यों जैसे परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, बुजुर्ग मां-बाप से मिलना आदि के लिए आने वालों को क्वारंटाइन से छूट रहेगी। इन्हें ठहरने वाले स्थान अथवा घर से बाहर केवल इन्हीं कार्यों के लिए आने-जाने की छूट रहेगी तथा कहीं और आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। विभिन्न योजनाओं से जुड़े श्रमिक, कार्मिक, विशेषज्ञ, सलाहकार और सप्लायर आदि को क्वारंटाइन से छूट रहेगी। हालांकि, उन्हें वेब पोर्टल पर अधिकार पत्र अपलोड करना होगा। इन्हें और सेना के अधिकारियों व कार्मिकों को प्रतिदिन आने वाले दो हजार लोग में शामिल नहीं किया गया है।

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