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दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से इन नियमो के साथ स्कूल,कॉलेज को खोले का लिया फैसला

दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग इंस्टिट्यूट को खोले जाने का फैसला लिया है. एक सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास तक सभी स्कूल,

कॉलेज को 50 फीसदी की क्षमता के साथ खोला जाएगा. स्कूल दोबारा खोलने को लेकर डीडीएमए की तरफ से सख्त नियम बनाए गए हैं. फिलहाल 8वीं तक के स्कूलों को अभी दिल्ली में बंद ही रखा जाएगा.

स्कूल में सभी बच्चों को मास्क पहने रखना है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है. सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग-अलग समय का फॉर्मूला होगा.
क्लास में बच्चों के लिए एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की जाएगी
बच्चों को अपना खाना, किताबें और अन्य स्टेशनरी का सामान एक-दूसरे से शेयर नहीं करना है.
क्लास रूम की सीटिंग क्षमता से अधिकतम 50 फीसदी बच्चे ही एक बार में क्लास रूम में बैठ सकते हैं
बच्चों के लंच ब्रेक का टाइमिंग क्लास के अनुसार अलग-अलग होगा, ताकि एक समय में ज्यादा भीड़ एकत्र न हो
बच्चों को स्कूल आने से पहले माता-पिता की मंजूरी लेना जरूरी है. कोई अभिभावक यदि अपने बच्चे को स्कूल भेजना नहीं चाहता है तो इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा.
कंटेंमेंट जोन में रहने वाले टीचर स्टाफ या छात्र को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी
स्कूल के एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनर होगा, बच्चों को यहीं होकर गुजरना होगा. एंट्री गेट पर ही बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे.
हेड ऑफ स्कूल को एसएमसी मेंबर्स के साथ मीटिंग, कोविड प्रोटोकॉल प्लान और थर्मल स्कैनर, साबुन और सैनिटाइजर आदि का इंतजाम कर लेने के लिए कहा गया है.

स्कूल प्रमुखों को ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्कूल परिसर में एक क्वॉरंटीन रूम अनिवार्य रूप से बनाया जाए, जहां जरूरत पड़ने पर किसी भी बच्चे या स्टाफ को रखा जा सकता है.

यह सुनिश्चित किए जाने का भी निर्देश दिया है कि स्कूल के कॉमन एरिया की साफ-सफाई नियमित तौर पर हो रही है. शौचालयों में साबुन और पानी का इंतजाम होगा. साथ ही स्कूल परिसर में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर और मास्क आदि की उपलब्धता होगी

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