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पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत

पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की न‍ियुक्‍त‍ि को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि राकेश अस्थाना अपने पद पर बने रहेंगे.

एक एनजीओ ने उनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी. गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी.

याचिका में कहा गया था कि अस्थाना का अपेक्षित न्यूनतम कार्यकाल छह महीने नहीं था, इसलिए उनकी नियुक्ति के लिए UPSC का कोई पैनल नहीं बनाया गया. साथ ही न्यूनतम दो साल के कार्यकाल के मानक को नजरअंदाज किया गया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाना की नियुक्ति पर याचिका पर दो हफ्ते में फैसला करने को कहा था.

बता दें कि याचिका में राकेश अस्थाना को रिटायरमेंट से ऐन पहले दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त करने को नियमों का उल्लंघन बताया गया है और उनकी नियुक्ति रद्द करने की अपील की गई है.

नियुक्ति को चुनौती वाली याचिका में कहा गया था कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति के सिलसिले में छह महीने के कार्यकाल बचे रहने के दौरान ही प्रतिनियुक्ति के नियम का पालन नहीं किया गया.

इसके अलावा दिल्ली पुलिस के आयुक्त की नियुक्ति जैसे अहम मामले में यूपीएससी ने पैनल भी नहीं बनाया. दिल्ली पुलिस कमिश्नर जैसे अहम पद पर नियुक्ति के लिए तय न्यूनतम कार्यकाल दो साल होने के नियम की भी अनदेखी की गई है. इसके अलावा इंटर कैडर डेप्युटेशन के लिए सुपर टाइम स्केल के नियम को भी सरकार ने नजरंदाज किया है.

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