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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला प्रदेश में दी ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति

राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है. इसके बाद अब दीपावली पर पटाखों की बिक्री हो सकेगी. पहले गृह विभाग ने प्रदेश में 31 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा रखी थी,

जिसे हटाने के लिए पटाखा मैन्यूफेक्चर्स व व्यापारी लगातार प्रयास कर रहे थे. कई दौर की वार्ताओं के बाद अब गृह विभाग ने एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में पटाखों की बिक्री व जलाने से रोक हटा ली है. सरकार द्वारा नई गाइड लाइन भी जारी की गई है.

सरकार की नई गाइड लाइन के अनुसार अब दीपावली में रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखें जलाए जा सकेंगे. वहीं क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर रात 11.55 से रात 12.30 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 से रात 10 बजे तक तथा छठ पर्व

पर सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक ग्रीन पटाखें चलाने की अनुमति होगी. इसके अलावा अन्य त्यौहारों के लिए गृह विभाग अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा. वहीं जिस शहर में एयर क्वालिटी पूअर या उससे ख़राब है, वहां पर उस दिन आतिशबाजी पर रोक रहेगी.

पटाखों की बिक्री पर रोक हटाने के बाद राजस्थान फायर वर्क्स डीलर्स एंड मैन्यूफेक्चरिंग एसोसिएशन, जयपुर पटाखा व्यापार समिति औऱ एसोसिएशन ऑफ फायर वर्क्स आर्टिस्ट सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया है.

आर्टिस्ट के अध्यक्ष जहीर अहमद ने कहा कि रोक की वजह से इस व्यवसाय से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे. ऐसे में हमारी सरकार से लगातार मांग थी कि वह ग्रीन पटाखें बेचने की अनुमति दे. क्योंकि ग्रीन पटाखें नीरी की गाइडलाइन के अनुसार बनाए जाते है.

इनसे आम पटाखों की तुलना में 70 प्रतिशत कम प्रदूषण होता है. सरकार ने हमारी मांग मान ली। इसके लिए हम सीएम अशोक गहलोत के आभारी है. वहीं हमारी मांग सीएम

तक पहुंचाने के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक रफीक खान और विधायक अमीन कागजी का भी धन्यवाद ज्ञापित करते है.

सुप्रीम कोर्ट एवं एनजीटी के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने अधिकतम छूट देते हुए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति प्रदान की है. ग्रीन पटाखों का सर्टिफिकेट केंद्र सरकार की एजेंसी सीएसआईआर-नीरी के द्वारा किया जाता है.

राज्य में 12 पटाखा उत्पादकों को यह प्रमाण-पत्र दिया जा चुका है. इन उत्पादकों को पीईएसओ से पटाखा बनाने के लिए लाइसेंस भी लेना होता है. राज्य के 9 उत्पादकों के पास पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त है.

ग्रीन पटाखों से प्रदूषण अन्य सामान्य पटाखों की तुलना में कम होता है. पटाखें खरीदते समय आपकों पटाखें के बॉक्स पर नीरी का हरे रंग का लोगो एवं क्यू आर कोड देखना होता है. क्यू आर कोड को स्केन करके ग्रीन पटाखों की पहचान की जा सकती है.

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